जौनपुर। जिले के महराजगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए युवक को अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रूपाली सक्सेना की अदालत ने चार वर्ष के कठोर कारावास तथा छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, थाना महराजगंज क्षेत्र की निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 मार्च 2016 की शाम करीब 7 बजे वह शौच के लिए गई थी, तभी गांव का ही रहने वाला आरोपी भोले पुत्र रामरूप उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की।
मामले की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी एवं रमेश चंद्र पाल द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास एवं छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

