जौनपुर के बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
जौनपुर के बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड में जिला अदालत ने दो मुख्य आरोपियों शोले राजभर और विकास यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपराध की...और पढ़ें
जौनपुर। शादी के जश्न के बीच दूल्हे की सरेआम हत्या कर सनसनी फैलाने के आरोपियों को अदालत से बड़ा झटका लगा है। खेतासराय थाना क्षेत्र के बहुचर्चित ‘दूल्हा हत्याकांड’ में जिला जज सुशील कुमार शशि ने जुर्म की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी शोले राजभर निवासी शैफपुर, थाना सरायख्वाजा और विकास यादव निवासी मोजीपुर, थाना खुटहन की जमानत याचिका खारिज (निरस्त) कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद हत्यारोपियों के खेमे में हड़कंप मच गया है।
अदालत के समक्ष प्रस्तुत विवरण के अनुसार, यह मामला शादी के जश्न के दौरान दूल्हे की सरेआम हत्या से जुड़ा है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। अभियोजन पक्ष ने 1 मई की घटना का विस्तृत ब्यौरा अदालत के सामने प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी (फौजदारी) लाल बहादुर पाल ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि यह वारदात एक हंसते-खेलते परिवार को ताउम्र का दर्द देने वाली सुनियोजित साजिश का परिणाम है। उन्होंने घटना की पूरी परिस्थितियों को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए आरोपियों की जमानत का विरोध किया, जिसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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