जौनपुर गैंगरेप केस में बड़ा फैसला, दो दोषियों को 20 साल का कठोर कारावास
जानकारी के मुताबिक, 27 दिसंबर 2019 को दोपहर करीब 12:30 बजे 24 वर्षीय युवती घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव के दिलीप उर्फ नखड़ू यादव और हनुमान उर्फ चंद्रकेश यादव जबरन घर में घुस आए। आरोप है कि दोनों युवती को कमरे में खींच ले गए और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपियों ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए खेतासराय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस जांच, मेडिकल रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान को अदालत ने अहम साक्ष्य माना।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश बी. नारायणन की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें और पेश किए गए साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत के फैसले के बाद पीड़िता पक्ष ने संतोष जताया। इस फैसले को महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।
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